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आपदा प्रबंधन

जिला वितरण प्रबंधन प्राधिकरण (नई दिल्ली)

जिला नई दिल्ली भारत की राजधानी के केंद्र में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से इसे सर एडविन लुटियन द्वारा एक ज्यामितीय पैटर्न में, त्रिकोणीय आधार पर योजनाबद्ध किया गया था, जिसके शीर्ष पर तीन प्रमुख कार्य थे। वाणिज्यिक, सरकारी और मनोरंजक: कनॉट प्लेस, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स (वायसराय प्लेस और सचिवालय) और इंडिया गेट इन प्रमुख गतिविधियों के संबंधित केंद्र हैं। कनॉट प्लेस की कल्पना सिटी सेंटर के रूप में की गई थी, जो पुरानी और नई दिल्ली के भौगोलिक केंद्र में स्थित था, नई दिल्ली जिला दिल्ली के एनसीटी के 11 जिलों में से एक है, जिसे 19 सितंबर, 2012 से दिल्ली में विभाजित किया गया था। ग्यारह राजस्व जिलों में। उससे पहले, पूरे दिल्ली के लिए केवल 9 जिले होते थे, जिसका जिला मुख्यालय 5, शाम नाथ मार्ग था। नई दिल्ली जिले में 3 उपमंडल हैं, 20 गांव, 24 पुलिस स्टेशन। नई दिल्ली जिले के क्षेत्र में छावनी क्षेत्र, वसंत विहार, आईजीआई हवाई अड्डा, केंद्र सरकार की सीट, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और निवास, केंद्र सरकार का कार्यालय, विदेश मिशन, मंत्रियों के आवास, संसद सदस्य, राजनयिक और केंद्रीय शामिल हैं। सरकारी कर्मचारी।

नई दिल्ली जिला प्रपत्र आपदा बिंदु, आपदाएं विकास के सभी पहलुओं के लिए एक गंभीर खतरा है। वे मौत का कारण बनते हैं, और शारीरिक, पर्यावरणीय और आर्थिक क्षति का कारण बनते हैं। आपदाएँ सामाजिक स्थिरता को नष्ट करके विकास को चुनौती देती हैं जो सीमित संसाधनों को आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में बदल देती हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (नई दिल्ली) को जिला नई दिल्ली में आग की घटनाओं, इमारत गिरने और बम की धमकी जैसी स्थितियों के बारे में कई कॉल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, धारा 30 (xiii) के अनुसार, यह जिला प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वह आपदा से बचाव के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता की सुविधा प्रदान करे या आपदाओं के प्रभाव को कम करे।

इंस्टीट्यूट मैकेनिक और उनके फंक्शंस
डीएम मैकेनिज्म संस्थान / नोडल विभाग कार्य
राष्ट्रीय स्तर मैकेनिज्म राष्ट्रीय आपदा प्रबंधनप्राधिकरण(एनडीएमए) Fराष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के बेहतर समन्वय के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) गठित किया गया है। यह सभी संबंधित विभागों / मंत्रालयों / संगठनों के नोडल अधिकारियों के साथ एक बहु अनुशासनात्मक निकाय है। इन घटनाओं के अलावा, भारत सरकार की आपदा प्रबंधन के नोडल मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आकस्मिक कार्य योजना है। इसके अलावा आपातकालीन उपकरणों के लिए सभी परिष्कृत उपकरणों और सबसे आधुनिक तकनीकों के साथ गृह मंत्रालय में एक राष्ट्रीय आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर (एनईओसी) कार्य करना शुरू कर दिया गया है।
राज्य स्तरीय मैकेनिज्म दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण(डीडीएमए) दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की अध्यक्षता में दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उपाध्यक्ष और संबंधित विभागों के मंत्रियों के सदस्यों के रूप में गठित किया गया है। दिल्ली के लिए, राजस्व विभाग को आपदा से निपटने के लिए नोडल विभाग के रूप में पहचाना गया है, जो विभागीय आयुक्त के रूप में अपने नोडल अधिकारी और डीडीएमए के संयोजक के रूप में है।
जिला स्तर मैकेनिज्म जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला शाहदरा (डीडीएमए-नई दिल्ली) जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) जिला नई दिल्लीके जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जिला निर्वाचित प्रतिनिधि (विधान सभा / नगर पालिका सदस्य) सह-अध्यक्ष, एडीएम (नई दिल्ली) सीईओ, डीडीएमए (नई दिल्ली) के रूप में है। , दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और डीएचएस सदस्यों के रूप में।

जिला वितरण प्रबंधन प्राधिकरण:

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत बनाया गया है। वही एल.जी. द्वारा अधिसूचित किया गया है। एफ। डीआरएम / एडीएम (मुख्यालय) / डीएम / नियम / 2006 (i) के तहत। डीडीएमए, नई दिल्ली, जिले में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहल के लिए जिम्मेदार शीर्ष योजना निकाय है।

डीडीएमए में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. जिले का जिला मजिस्ट्रेट: अध्यक्ष, पूर्व अधिकारी
  2. निर्वाचित प्रतिनिधि (विधायक / पार्षद): सह-अध्यक्ष, जिला के पूर्व अधिकारी एलजी द्वारा नामित
  3. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट /: सदस्य, पूर्व अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी
  4. पुलिस उपायुक्त: सदस्य, पूर्व अधिकारी
  5. जोनल उपायुक्त, एमसीडी: सदस्य, पूर्व अधिकारी
  6. मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी, डीएचएस: सदस्य, पूर्व अधिकारी
  7. अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी: सदस्य, पूर्व अधिकारी

जिला प्राधिकरण की अध्यक्ष, जिला प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अलावा, जिला प्राधिकरण के रूप में ऐसी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन और प्रयोग कर सकती है, क्योंकि जिला प्राधिकरण उसे सौंप सकता है।

डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के चेयरपर्सन किसी इमरजेंसी के मामले में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की सभी या किसी भी पॉवर को एक्सरसाइज करने की शक्ति रखते हैं, लेकिन ऐसी ऑथोरिटीज की एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के फैक्ट पोस्ट के अनुसमर्थन के अधीन होगी।

जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, लिखित रूप में, अपनी या अपनी शक्तियों और कार्यों को, उप-धारा (1) या (2) के तहत, जैसा भी मामला हो, को सौंप सकते हैं। जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस तरह की शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हो, जैसा कि वह या वह फिट बैठता है।

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