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कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम के तहत वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 2013 वर्ष 2023 के लिए

प्रकाशित तिथि : 13/01/2023

यह तत्काल ध्यान दिलाने के लिए है कि एक आंतरिक समिति का गठन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 द्वारा कानूनी रूप से अनिवार्य है। अधिनियम के अनुसार, आपके संगठन की आंतरिक समिति के लिए यह अनिवार्य है। जिलाधिकारी अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना। हमारे रिकॉर्ड से यह पाया गया है कि आपके संगठन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुपालन से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर, 2023 तक दर्ज नहीं की है।

आपको निर्देश दिया जाता है कि आप यहां दिए गए लिंक में उक्त वार्षिक रिपोर्ट दर्ज करें और 31 जनवरी, 2024 तक उक्त लिंक में उसकी हस्ताक्षरित प्रति भी अपलोड करें।

कृपया ध्यान दें कि एक आंतरिक समिति का गठन और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट आवश्यक विवरण और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना कानूनी रूप से अनिवार्य है; अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफलता उक्त अधिनियम में निर्धारित 50,000/- रुपये के दंड के अधीन होगी।

वार्षिक रिपोर्ट का लिंक नीचे दिया गया है:-

( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdd70CTHiNY7asg-TRd-6VzZ335SPOwAAIGcQ5nnzAUut_K5Q/viewform?usp=sf_link)