खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग की स्थापना 1962 में हुई थी और आवश्यक वस्तुओं में सार्वजनिक वितरण, और व्यापार और वाणिज्य के प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए, आवश्यक वस्तुओं को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए और उचित वस्तुओं के अधिनियम को लागू करके उचित मूल्य पर उनके न्यायसंगत वितरण और उपलब्धता को सुरक्षित करने के लिए निर्वहन करता है। , 1955 और इसके तहत बनाए गए विभिन्न नियंत्रण आदेश।
दिल्ली नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के 70 सर्कल कार्यालयों में राशन कार्ड सेवाओं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से संबंधित अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए :- http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/DOIT_Food/food/home